देहरादून। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद सरकार ने 18 मंडी समितियों को बहाल करने के आदेश दिए हैं। शासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके बाद इन मंडी समितियों में तैनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य एक बार फिर से बहाल हो गए हैं। उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद इन समितियों को भंग कर इनकी जगह प्रशासक नियुक्त कर दिया था।
कोर्ट के दवाब में सरकार ने लिया फैसला
गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मंडी समितियों को भंग कर दिया गया था। समिति को भंग करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। मंडी समिति के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मंडी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल नियमानुसार दो साल का होता है लेकिन सरकार ने इन्हें नियत कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद सरकार को मंडी समितियों को फिर से बहाल करने के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद मंडी समितियों में वापस प्रभार ग्रहण करने पहुंचे अध्यक्ष व सदस्यों को यह कहते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया कि इसके लिए अभी शासन की तरफ से आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट के बढ़ते दवाब को देखते हुए सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
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