नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया। कानून के तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रपये के जुर्माने का प्रावधान है। संसद ने पिछले महीने देनदारी दायित्व समाप्ति कानून, 2017 पारित किया है। इस कानून को पारित करने का मकसद 500 और 1,000 रुपये के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुये समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की आशंका को समाप्त करना है।
पिछले महीने "द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज) एक्ट 2017" को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। 27 फरवरी को प्रेसिडेंट ने इस पर दस्तखत किए थे। वहीं, जो लोग नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक भारत में नहीं थे, अगर वे गलत जानकारी देते हैं, तो उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
ऐसे व्यक्तियों को बंद नोट जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों पर 10,000 रपये या जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी अधिक हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा।