नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम कूड़ा इकट्ठा करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दायर किए गए 845 पेज के अधूरे हलफनामे को देखकर फटकार लगाई है। सरकार की ओर से पेश हुए काउंसल से जब उस हलफनामे पर सवाल पूछे तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर मामले की सुनवाई करने वाले जजों ने यह कहा कि हम गार्बेज कलेक्टर नहीं है।
बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे
गौरतलब है कि कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार सारा कूड़ा हम पर डालना चाहती है तो हम बता दें कि हम गार्बेज कलेक्टर नहीं है। कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर हलफनामे को लेने से इनकार कर दिया है और कहा कि हम किसी भी हालत में इसे स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि साॅलिड वेस्ट के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, ‘आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप हमें प्रभावित करना चाहते हैं? हम बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं।
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कोर्ट की सख्त टिपण्णी
कोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा कि सरकार हर गंदगी यहां खपाना चाहते हैं और कोर्ट इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड के गठन पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी करने का आदेश दिया है।